● H-1B वीज़ा शुल्क पर स्पष्टता; छात्रों और तकनीकी पेशेवरों को बड़ी राहत
- ● विवादास्पद शुल्क: डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने विवादास्पद **$100,000 (लगभग ₹89 लाख)** H-1B वीज़ा शुल्क पर छूट (exemption) की जानकारी स्पष्ट की है।
- ● सबसे बड़ी राहत: यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (**USCIS**) ने स्पष्ट किया है कि यह शुल्क उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां लोग देश से बाहर जाए बिना **’स्टेटस बदलते’ (Change of Status)** हैं, जैसे कि **F-1 छात्र वीज़ा** से H-1B वीज़ा में परिवर्तन।
- ● शुल्क की प्रयोज्यता: यह शुल्क केवल **21 सितंबर, 2025** को या उसके बाद **नए H-1B आवेदनों** पर लागू होता है, जो ऐसे लाभार्थियों के लिए दाखिल किए गए हैं जो **संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर** हैं और उनके पास वैध H-1B वीज़ा नहीं है।
- ● अन्य छूट: यह शुल्क पहले से जारी और वैध H-1B वीज़ा धारकों, साथ ही **संशोधन (amendment)** या **वीज़ा अवधि विस्तार (extension of stay)** के लिए दाखिल याचिकाओं पर भी लागू नहीं होगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने सितंबर में एक राष्ट्रपति उद्घोषणा के माध्यम से पेश किए गए विवादास्पद $100,000 (लगभग ₹89 लाख) H-1B वीज़ा शुल्क पर छूट की जानकारी स्पष्ट कर दी है। इस स्पष्टीकरण से विशेष रूप से भारतीय छात्रों और तकनीकी पेशेवरों को बड़ी राहत मिली है।
‘स्टेटस में बदलाव’ वालों को छूट
सबसे बड़ी राहत: अमेरिकी नागरिकता और आप्रवासन सेवाएँ (USCIS) ने स्पष्ट किया है कि यह भारी शुल्क उन मामलों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें “चेंज ऑफ स्टेटस” (Change of Status) कहा जाता है। इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो देश छोड़कर जाए बिना एक वीज़ा श्रेणी से दूसरी में बदलाव करते हैं (जैसे कि F-1 छात्र वीज़ा से H-1B स्टेटस में बदलना), उन्हें यह शुल्क नहीं देना होगा। • अंदर मौजूद लोग: USCIS ने कहा है कि यह $100,000 का शुल्क उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो पहले से ही वैध वीज़ा पर अमेरिका में मौजूद है।
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शुल्क केवल नए आवेदनों पर लागू
USCIS ने स्पष्ट किया है कि यह शुल्क केवल उन नए H-1B याचिकाओं पर लागू होता है जो 21 सितंबर, 2025 को या उसके बाद उन लाभार्थियों के लिए दाखिल की गई हैं जो:
- संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर हैं।
- और जिनके पास वैध H-1B वीज़ा नहीं है।
अन्य महत्वपूर्ण छूट
मौजूदा वीज़ा धारक: पहले से जारी और वर्तमान में वैध H-1B वीज़ा धारक और अनुमोदित लाभार्थी बिना किसी प्रतिबंध के अमेरिका के भीतर यात्रा कर सकते हैं। • संशोधन/विस्तार: यह शुल्क उन याचिकाओं पर भी लागू नहीं होगा जो अमेरिका के भीतर मौजूद किसी व्यक्ति के लिए वीज़ा में संशोधन (amendment) या वीज़ा अवधि विस्तार (extension of stay) का अनुरोध करती हैं।
यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स (US Chamber of Commerce) ने $100,000 के शुल्क को “अवैध और छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए हानिकारक” बताते हुए ट्रम्प प्रशासन पर मुकदमा दायर किया था।























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